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Delhi. Oct 19, 2012. VHP welcome Delhi high court verdict today to
demolish illegal structure made in Subhash park and asked Delhi police
to arrest MLA Shoeb Iqubal as per directions of the honourable high
court of Delhi. The secretary general VHP Delhi shri Satyendra Mohan
also demanded immediate dismissal of the shri Shieb Iqubal from his
membership of Delhi legislative assembly.
शोएब इकबाल को गिरफ्तार कर विधान सभा की सदस्यता भंग करो : विहिप
सुभाष पार्क मामले में उच्च न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य
नई दिल्ली अक्तूबर 19,
2012. दिल्ली
के लाल किले के सामने स्थित सुभाष पार्क मामले में आज आए दिल्ली उच्च न्यायालय के
निर्णय का स्वागत करते हुए विश्व हिन्दू परिषद् ने मटिया महल विधायक शोएब इकबाल को गिरफ्तार कर विधान सभा की सदस्यता भंग करने की मांग की है। विहिप दिल्ली के महा मंत्री श्री सत्येन्द्र मोहन ने कहा है कि उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार दिल्ली पुलिस सुभाष पार्क में बने अबैध ढाँचे को तुरंत गिराए तथा विधायक शोएब इकबाल को गिरफ्तार करे जिससे आगे कभी कोई लोगों की धार्मिक भावना
भड़का कर सरकारी जमीन पर कब्जा व कानून का मजाक न बना सके।
विहिप दिल्ली के मीडिया प्रमुख श्री विनोद बंसल ने इस सम्बन्ध में कहा कि अब सभी सम्बन्धित सरकारी पक्षों को एक जुट हो कर न्यायालय के आदेशानुसार इस कार्य में लग जाना चाहिए और ढाँचे को वहां से तुरंत हटा कर ए एस आई को अपना कार्य प्रारम्भ करने देना चाहिए जिससे राजधानी की जनता का देश के कानून में विश्वास बनाए रखा जा सके। उन्होंने बताया कि आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस सम्बन्ध में दीए गए अपने 30/7/12 के निर्णय को बरकरार रखते हुए सभी सम्बन्धित पक्षों से कहा है कि अबैध ढाँचे को तुरंत हटा कर स्थान ए एस आई को सौंप दें। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में शोएब इकबाल व दिल्ली पुलिस की याचिकाओं को निरस्त कर दिया है।
विहिप दिल्ली के मीडिया प्रमुख श्री विनोद बंसल ने इस सम्बन्ध में कहा कि अब सभी सम्बन्धित सरकारी पक्षों को एक जुट हो कर न्यायालय के आदेशानुसार इस कार्य में लग जाना चाहिए और ढाँचे को वहां से तुरंत हटा कर ए एस आई को अपना कार्य प्रारम्भ करने देना चाहिए जिससे राजधानी की जनता का देश के कानून में विश्वास बनाए रखा जा सके। उन्होंने बताया कि आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस सम्बन्ध में दीए गए अपने 30/7/12 के निर्णय को बरकरार रखते हुए सभी सम्बन्धित पक्षों से कहा है कि अबैध ढाँचे को तुरंत हटा कर स्थान ए एस आई को सौंप दें। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में शोएब इकबाल व दिल्ली पुलिस की याचिकाओं को निरस्त कर दिया है।